अनन्त माहेश्वरी की रिपोर्ट-
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री कक्ष में पहुंचकर मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली कैबिनेट की बैठक में बड़े निर्णय लिए।
सीएम डॉ मोहन यादव का पहला एक्शन-
धार्मिक स्थलों के अलावा अनावश्यक ध्वनि करने वाले यंत्र को प्रतिबंधित किया।
ध्वनि प्रदूषण कम करने के निर्देश दिए।
प्रदेश के सभी थाना प्रभारी से लेकर जिला अधीक्षक, प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश- 31 दिसंबर 2023 को कार्रवाई के लिए पहला प्रतिवेदन गृह विभाग को देना अनिवार्य ।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करते ही पहले राजनीतिक नियुक्ति वरिष्ठ नेता रामकृष्ण कुसुमरिया को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान- बैठक खत्म होने के बाद कहा 52 जिलों में बनेंगे एक-एक एक्सीलेंस कॉलेज।
हर सरकारी कॉलेज में जिला स्तर पर डिग्रियां रखने के लिए डिजिटल लॉकर बनाए जाएंगे।
मध्य प्रदेश में पहली प्रधानमंत्री की गारंटी पर अमल, तेंदूपत्ता संग्रह को 3000 के बजाय 4000 प्रति बड़ा मिलेगा
खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने को लेकर भारत सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं मध्य प्रदेश में पालन के लिए हमने सख्त निर्देश जारी किए हैं…
जनता की सुरक्षा जरूरी है…
आदतन अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।
कोर्ट से जमानत के बाद भी कार्रवाई के लिए निरस्त कराने के लिए निर्देश दिए गए है। क्राइम कंट्रोल के तहत एक्शन लिया जाएगा।
सायबर तहसील के लिए निर्देश दिए गए हैं। 1 जनवरी 2024 से नामांतरण की प्रोसेस रजिस्ट्री में भी बन जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करते ही जारी किए आदेश-
1. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/ चिन्हित महाविद्यालयों का प्रधानमंत्री उत्कृष्ठता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन । (घोषणा उच्च शिक्षा विभाग)
2. उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री/अंकसूची को डिजिलॉकर में अपलोड किया जाना। (घोषणा उच्च शिक्षा विभाग)
3. आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसा जाना आवश्यक है ताकि वे जमानत पर छूटकर फिर से अपराध न करें। ऐसे आदतन अपराधियों के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों में प्राप्त जमानत (Bail) को दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 437, 438 एवं 439 के तहत संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत कर निरस्त कराने की कार्यवाही करने के दिशा-निर्देश आज जारी किए गए। (दिशा निर्देश गृह विभाग)
4. प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डीजे/संबोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। (दिशा-निर्देश गृह विभाग)
5. 1 जनवरी, 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था हम मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू कर देंगे। इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश में बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की व्यवस्था साइबर तहसील के माध्यम से लागू की गयी है। इसमें रजिस्ट्री उपरांत, क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण फेसलेस, पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वतः ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है और खसरे और नक्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है। (मंत्रि-परिषद अनुसमर्थन का मामला राजस्व विभाग)
6. तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 3 हजार रूपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रूपये प्रति बोरा करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। (मंत्रि-परिषद अनुसमर्थन का मामला वन विभाग)
7. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लायसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस- मछली आदि का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु 15 दिवस का विशेष अभियान चलाए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे है। (दिशा- निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग)