इंदौर हाई कोर्ट में एक अनुकरणीय मामला सामने आया है। सिंगल बेंच ने अनूठी शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत दी। इसमे कहा गया है कि आरोपी रक्षा बंधन पर पीड़ित के घर जाकर उससे राखी बंधवायेगा और रक्षा का वचन देगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में आरोपी की ओर से एडवोकेट विशाल पाटीदार व सरकार की तरफ से एडवोकेट सुधांशु व्यास ने तर्क रखे।
सरकारी एडवोकेट सुधांशु व्यास ने बताया कि मामला उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना क्षेत्र का है।गत अप्रैल माह में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर मे घुस कर छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बन्द एक आरोपी विक्रम बागरी ने जमानत याचिका इंदौर हाई कोर्ट में दायर की थी। सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने 50 हजार की जमानत पर छोड़ने के आदेश के साथ जो अन्य शर्तें रखी उसमें एक उल्लेखनीय शर्त यह है कि आरोपी 3 अगस्त को रक्षा बंधन पर दिन में 11 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर पीड़िता के घर राखी व मिठाई लेकर जाएगा और पीड़िता से आग्रह करेगा कि वह उसे भाई की तरह राखी बांधे।इसी के साथ वह पीड़िता की रक्षा का वचन देकर भाई के रूप में परम्परा अनुसार उसे 11 हजार रुपये देगा और पीड़िता के बेटे को भी 5 हजार रुपये कपड़े व मिठाई के लिए देगा। इस घटना के फोटोग्राफ्स व पीड़िता को दिए पेमेंट की रसीद रजिस्ट्री में जमा कराने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए।इसी के साथ आरोपी को एक लिखित अंडरटेकिंग देना होगी कि कोविड19 को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समय समय पर जारी निर्देशो का पालन करेगा।
