भोपाल से डाक्टर कमलेश मीणा की रिपोर्ट –
इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अब अलग से बिजली कनेक्शन लेना होगा। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा घरेलू, कृषि अथवा अन्य प्रयोजन से लिए गए बिजली कनेक्शन का उपयोग वाहन चार्ज करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत ई रिक्शा/वाहन एवं संबंधित उपकरणों को जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वालों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर अलग मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा।