अनन्त माहेश्वरी की रिपोर्ट –
अपनी ही सरकार के नुमाइंदों को हटाने के लिए धरने पर बैठने पहुंचे थे भाजपा विधायक
पंधाना विधानसभा से बीजेपी विधायक राम दांगोरे ने अपने क्षेत्र की महिला एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आने समर्थको ने साथ खंडवा जिला कलेक्ट्रेट में धरना देने पहुंचे . जिन्हें जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने अपने केबिन में बुला लिया . जहां उन्हें जानकारी दी गई की एसडीएम आरती सिंह से पंधाना एसडीएम का कुल 180 दिवस का मातृत्व अवकाश स्वीकृत कर उन्हें छुट्टी पर भेज दिया . इस तरह जिला प्रशासन ने विधायक और एसडीएम के बीच गतिरोध समाप्त करने की कोशिश की .
हालांकि जब तक पंधाना विधानसभा विधायक राम दांगोरे कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने केबिन में चर्चा करते रहे , तब-तक उनके समर्थक धरने कलेक्टर आफिस के बाहर धरने पर बैठे रहे. पंधाना विधानसभा विधायक राम दांगोरे के कलेक्टर केबिन से बाहर आते ही यह धरना कुछ ही देर में समाप्त हो गया .
जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा की –
क्रमांक / क / स्थापना / 2022/12040
खण्डवा, दिनांक 08/08/20022 डॉ० आरती सिंह, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी जिला खण्डवा ( म०प्र०) का म०प्र०सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के नियम-38 में निहित निर्देशो के तहत दिनांक 09/08/2022 से 04/02/2023 तक कुल 180 दिवस का प्रवृति [मातृत्व] अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ० आरती सिंह, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय
अधिकारी (राजस्व) पंधाना, जिला खण्डवा (म0प्र0) उक्त अवधि में अवकाश पर नहीं जाती, तो
अपने स्थाई / स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंधाना, जिला खण्डवा (ग०प्र०) के पद
पर पूर्ववत् निरंतर बने रहती।
डॉ० आरती सिंह, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंधाना जिला खण्डवा (म0प्र0) की उक्त अवकाश अवधि में उनका संपूर्ण प्रभार श्री कुमार शान देवड़िया, संयुक्त कलेक्टर जिला खण्डवा ( म०प्र०) को अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है
गौरतलब है कि खंडवा जिले की एसडीएम आरती सिंह ने 11 शर्तों के साथ कावड़ यात्रा निकालने की अनुमति दी थी . कावड़ यात्रा को रात में हॉस्टल में रुकने की अनुमति भी नहीं एसडीएम ने नही दी. उनके इस आदेश के बाद खंडवा की पंधाना विधानसभा से बीजेपी विधायक और प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता राम दंगोरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा की हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ तानाशाही का आदेश देने वाले अधिकारी अगर कल दोपहर तक नहीं हटाए गए तो वह स्वयं कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ जाएंगे.
SDM ने लगाई थी यह ग्यारह शर्तें
- उसमें उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा.
- 144 धारा का पालन करना अनिवार्य है.
- कार्यक्रम के दौरान डीजे साउंड प्रतिबंधित रहेगा, केवल बॉक्स टाइप स्पीकर का प्रयोग किया जाएगा. रात्रि 10:00 बजे के बाद ध्वनि लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा.
- आयोजन स्थल पर बिजली का अस्थाई कनेक्शन लेकर सुरक्षा प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा. सुरक्षा संबंधी सभी उपकरण रखने होंगे.
- आम लोगों की शांति और यातायात बाधित ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा. साथ ही सार्वजनिक संपत्ति परिसर में पंडाल झंडे बैनर नहीं लगाए जाएंगे और ना ही किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया जाएगा.
- समारोह में किसी तरह के जन विरोधी या राजनीतिक वक्तव्य नहीं जाएंगे. धर्म समुदाय के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा.
- आयोजन स्थल पर किसी तरह के अस्त्र-शस्त्र विस्फोटक रखना प्रतिबंधित होगा. पांडाल में अग्निशमन की व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजक की होगी.
- पहले से ही निषेधाज्ञा प्रभावित होगी.
- सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों का पालन करना है वरना कार्रवाई की जाएगी.
- कावड़ यात्रा में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे. शाम को 6 बजे के बाद यात्रा प्रतिबंधित रहेगी. कावड़ यात्रा में सम्मिलित व्यक्तियों की सूची में मोबाइल नंबर आधार कार्ड की छाया प्रति पुलिस थाने में देना अनिवार्य होगा.
- किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अनुमति निरस्त हो जाएगी.