कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से धार्मिक स्थल अभी बंद हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी आदेश अनुसार जिले के कोई भी धार्मिक स्थल आम नागरिकों के लिए 16 जून से पूर्व नही खोले जायेंगे। श्री दादाजी धुनिवाले के मंदिर में 10 जुलाई तक आम नागरिकों का प्रवेश पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा। धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर उतने ही व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी, जिससे कि श्रद्धालुओं के बीच 6 फीट की दूरी के सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन कराया जा सके। धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं के प्रवेश व प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाना होगी। सभी धार्मिक स्थलों पर 6-6 फीट की दूरी पर गोल निशान बनाने होंगे ताकि श्रद्धालु उन पर खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। एक समय में धार्मिक स्थल के परिसर की क्षमता से अधिक श्रद्धालु होने पर उन्हें परिसर के बाहर कतार में खड़ा करवाना होगा। धार्मिक स्थल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को निर्देश दिए गए है कि कोई भी व्यक्ति जो वहां प्रवेश करेगा उसका नाम , पता , मोबाइल नम्बर एक पंजी में दर्ज करना होगा तथा इस पंजी की प्रति प्रत्येक सोमवार को संबंधित एसडीएम को उपलब्ध कराना होगी। नागरिकों से अपील की गई है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजन तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मंदिर न आने के लिए प्रेरित करें।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर मेला आयोजन की अनुमति नही होगी। जिन विशेष धार्मिक पर्वो पर अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना हो उन पर्वो के दौरान धार्मिक स्थलों को बंद रखना होगा तथा श्रद्धालुओं को उनके निवास पर ही पूजा अनुष्ठान कराने की अपील की जायेगी। धार्मिक स्थलों पर सामूहिक कार्यक्रम व विवाह समारोह का आयोजन भी प्रतिबंधित रहेगा तथा धार्मिक स्थलों पर जल चढ़ाना, पूजन सामग्री, अभिषेक आदि भी प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थल पर प्रसाद या अन्य सामग्री का वितरण भी नही किया जा सकेगा। धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर हेण्ड वॉश व सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों में मूर्ति को स्पर्श करना भी प्रतिबंधित रहेगा तथा धार्मिक स्थल से जुड़ी धर्मशाला व सराय बंद रहेंगी। धार्मिक स्थलों पर सामूहिक भोज, लंगर व अन्नदान जैसे कार्यक्रम नही हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थलों पर इन प्रतिबधात्मक आदेशों का पालन कराने का दायित्व वहां के प्रबंधन का होगा। जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

By MPNN

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