इंदौर में अनोखी शर्त-
हाईकोर्ट खंडपीठ इंदौर बेंच ने शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपियों से कहा जमानत चाहिए तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और उच्च क्वालिटी का मास्क दान कराे तभी मिलेगी जमानत। कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया की यदि दोनों आरोपी 5-5 लीटर अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइजर और 200-200 मास्क का दान जिला अस्पताल धार को करते हैं, तो उन्हें जिला कोर्ट में 40-40 हजार रुपए की जमानत और इतनी ही राशि का मुचलका पेश करने पर जमानत दी जाएगी।
धार जिले की पुलिस ने सरोज राजपूत और रामकृष्ण नागर नामक दो आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आरोपी नागदा से इंदौर 51 लीटर अवैध लेकर जा रहे थे। 21 मई को दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। आरोपियों के वकील ओपी सोलंकी ने हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका लगाई ,याचिका में आरोपी के वकील ओपी सोलंकी ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखते हुए कहा कि मामले में पुलिस द्वारा जांच पूरी करने के बाद चालान पेश कर दिया गया है। इस वक़्त कोरोना महामारी को देखते हुए मामले की सुनवाई लंबी चलने की आशंका है। ऐसे में दोनों आरोपियों को जमानत दे देना चाहिए। इस पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश विवेक रूसिया ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इसके साथ अपने आदेश में इस बात का उल्लेख भी किया कि आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से पहले उनकी कोरोना जांच जरूर करवाई जाए।
